शिक्षा का अधिकार अधिनियम
शिक्षा
का अधिकार अधिनियम में बच्चों के अधिकारों से जुड़ी शिकायतों पर कार्यवाही
के लिये राज्य-स्तर और जिला-स्तर पर विशेष आर.टी.ई. सेल का गठन किया गया
है। राज्य-स्तर पर यह सेल, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स भोपाल स्थित राज्य
शिक्षा केन्द्र के मुख्यालय में कार्य करेगा। राज्य-स्तरीय आर.टी.ई. सेल का
फोन नम्बर 0755-2550370 रहेगा। जिला-स्तर पर विशेष आर.टी.ई. सेल प्रत्येक
जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में स्थापित किये गये हैं। यह सेल शिक्षा का
अधिकार अधिनियम से जुड़ी शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करेगा।
अधिनियम
में गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के
साथ स्कूलों द्वारा भेदभाव किये जाने की शिकायत प्राप्त होने या बच्चों को
शारीरिक दण्ड देने या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत
प्राप्त होने पर स्थानीय-स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही का
पालन-प्रतिवेदन आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करने का काम भी
प्रकोष्ठ करेगा।
शासन
द्वारा नगरीय निकायों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सौंपे गये शिकायतों के निराकरण के अधिकार
में आर.टी.ई. सेल, स्थानीय-स्तर पर इन संस्थानों के साथ समन्वय कर शिकायतों
पर निराकरणीय कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होगा। सेल के गठन से अब
प्रदेश के नागरिक और विद्यार्थी अपनी शिकायतें स्थानीय-स्तर पर जिला शिक्षा
केन्द्र में फोन पर या लिखित रूप से करने के साथ ही राज्य-स्तर पर राज्य
शिक्षा केन्द्र के मुख्यालय पर दर्ज करा सकेंगे।
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