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Thursday, July 14, 2011

निजी स्कूलों में कमजोर तबकों के बच्चों को मिलेगा प्रवेश

 प्रवेश के लिये स्कूल शिक्षा कार्यालयों में सेल बनाने के निर्देश
  प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा अथवा कक्षा एक से पूर्व प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।
इन वर्गों से 25 प्रतिशत सीटें भरी जा सकें, इसके लिये प्रवेश की तिथि 19 जुलाई, 2011 तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में एक लाख 70 हजार 987 सीटें कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के लिये उपलब्ध हैं। पात्र आवेदनों पर लाटरी पद्धति से चयन के लिये 20 जुलाई, 2011 की तिथि निर्धारित की गई है। रिक्त सीटें पूरी तरह से भरी जा सकें इसके लिये आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री मनोज झालानी ने आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षित रिक्त सीटों के तीन गुना प्रवेश फार्म जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखे जायें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि प्रवेश फार्म मय आवश्यक दस्तावेजों के बच्चों के पालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी इन फार्मों को सूचीबद्ध कर संबंधित निजी विद्यालयों को प्रेषित करेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर के स्कूलों के लिये यह सुविधा विकासखण्ड समन्वयक कार्यालय में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के लिये रिक्त सीटों पर प्रवेश सुविधाजनक तरीके से हो सके, इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं बीआरसी के कार्यालयों में सेल भी बनाये जायेंगे।

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