प्रतिमाह दो सौ रूपये के मान से
प्रदेश में विधि के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ सके इस उद्देश्य को लेकर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा विधि स्नातकों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे विधि स्नातक जो प्रथमबार विधि की डिग्री प्राप्त कर विधि व्यवसाय में प्रवेश करते हैं उन्हें एक वर्ष के लिये पुस्तकों एवं अन्य प्रारंभिक खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह दो सौ रूपये के मान से की जा रही है।इस योजना में वर्ष 2009-10 में 100 विधि स्नातकों को लाभान्वित किया गया। इस वर्ष भी 100 विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से बजट में प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


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