अधिनियम समूचे राष्ट्र में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है
यदि 15 जून 2010 तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रकाशित कर लिया जाता है तो मध्यप्रदेश संभवत: राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले नियम प्रकाशित करने वाला प्रदेश बन जाएगा। उक्त जानकारी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रीमती अंशु वैश्य ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस से अपनी औपचारिक भेंट के दौरान दी। श्रीमती वैश्य ने अधिनियम के तहत नियमों की अनुमोदन की त्वरित कार्यवाही पर बधाई दी।
उन्होंने शिक्षा के अधिकार का म.प्र. में प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता तथा पारदर्शिता के लिए की गई कार्यवाही एवं समस्त जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से बनाए गए एज्युकेशन पोर्टल की सराहना भी की। इसके अतिरिक्त श्रीमती वैश्य ने अधिनियम के तहत मुख्यत: सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम को अधिनियम व एन.सी.एफ 2005 के अनुरूप बनाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने पर भी जोर दिया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर समीक्षा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशु वैश्य द्वारा गत दिवस नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मध्यप्रदेयश में क्रियान्वयन की तैयारी की समीक्षा बैठक ली गई। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम समूचे राष्ट्र में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर समीक्षा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशु वैश्य द्वारा गत दिवस नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मध्यप्रदेयश में क्रियान्वयन की तैयारी की समीक्षा बैठक ली गई। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम समूचे राष्ट्र में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है।
राज्य शिक्षा केन्द्र में आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री दीपक खाण्डेकर, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री मनोज झालानी, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारीगण, राज्य शिक्षा केन्द्र के समस्त समन्वय शामिल थे।
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