मंत्रिपरिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शासकीय सेवकों तथा मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल, स्वशासी संस्थाओं तथा नगर सैनिकों के लिये राज्य शासन के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने की आयु सीमा
को बढ़ाने को निर्णय लिया गया। भारत शासन के समान सामान्य वर्ग के लिये उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।मंत्रिपरिषद ने भारत ओमान रिफायनरी, बीना को क्रूड ऑयल पर कर से छूट की अवधि रिफायनरी द्वारा कच्चे माल की प्रथम खरीदी के दिनांक से साढ़े पंद्रह वर्ष तक की अवधि के लिये देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिये शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने मेसर्स सांघी एनर्जी लिमिटेड को 405 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिये ग्राम लटागांव, ककरा, भदनपुर और उमडौर जिला सतना में 111.535 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। यह भूमि वर्ष 2010-11 की गाईड लाइन के अनुसार प्रीमियम एवं भू-भाटक लेकर तथा भूमि पर स्थित अन्य शासकीय वर्णित परिसम्पत्तियों, वृक्षों का वन विभाग द्वारा नियत मूल्य लिया जाकर ग्राम लटागांव एवं ककरा में भूमि पब्लिक पर्पज हेतु घोषित कर औद्योगिक वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित की जायेगी।
मंत्रिपरिषद ने आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रायवेट लिमिटेड को ग्राम भुमका जिला सीधी में 1200 मेगावॉट विद्युत परियोजना के लिये शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
एस्सार पावर कम्पनी को सिंगरौली जिले के ग्राम बंधौरा में 2000 मेगावाट बिजली परियोजना के लिये भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने एस.ई.सी.एल. की आमाडांड खुली खदान परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं बसाहट के लिये ग्राम दारसागर में शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने भिण्ड जिले में नवीन तहसील गोरमी के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
पद सृजन
मंत्रिपरिषद ने संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के सुदृढ़ीकरण के लिये 53 पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की। इनमें से 43 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
इसी प्रकार आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय भोपाल में मुख्य केन्द्र की स्थापना के लिये चार पदों के सृजन को अनुमति दी गयी। इनमें से सहायक संचालक (शिक्षा) का पद पदोन्नति से, तकनीकी सहायक और तकनीशियन का पद संविदा आधार पर चयन के द्वारा और भृत्य का पद कलेक्टर दर पर भरा जायेगा।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार चार नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने और उनके लिये 68 पदों का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी।
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