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Sunday, April 18, 2010

शिक्षकों व अधिकारियों के लिये पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत

 जनवरी 2006 से लागू होगा नया वेतनमान
राज्य शासन ने शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिये एक जनवरी, 2006 से नया पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत किया है। इस संबंध में आज यहां आदेश जारी कर दिये गये हैं।
शासन ने पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में विगत 29 अक्टूबर, 2009 एवं 18 दिसम्बर, 2009 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया है।
पुनरीक्षित वेतनमान प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, ग्रंथपालों तथा क्रीड़ा अधिकारियों एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों, कुलसचिवों, शिक्षकों, ग्रंथपालों एवं क्रीड़ा अधिकारियों (जिन्हें पूर्व से यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त है और वे नियमित सेवा में हैं) को मिलेगा।

पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान में 1-1-06 के पश्चात सेवा में प्रवेश करने पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 में अकादमिक ग्रेड वेतन 6000 रुपये मिलेगा। यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण करने पर संबंधितों को विभिन्न लाभ मिलेंगे। पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में डी.लिट./डी.एससी/पी.एच.डी. व एम.फिल उपाधि धारकों को क्रमश: पांच तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी। 
सेवारत रहते हुए डी.लिट/डी.एससी/पी.एच.डी./एम.फिल उपाधि प्राप्त करने पर क्रमश: तीन तथा एक अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। 1-1-06 से पूर्व डी.लिट/डी.एससी/पी.एच.डी तथा एम. फिल उपाधि धारकों को जिन्हें पूर्व में इसका लाभ मिल चुका है पुनरीक्षित वेतनमान में अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी। 
शिक्षकों/अधिकारियों को भत्तों का भुगतान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय भत्तों के समान किया जायेगा। वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, केरियर एडवांसमेंट स्कीम आदि भारत शासन की अधिसूचना में दर्शाए गए फिटमेंट टेबिल के अनुरूप किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि एक जुलाई से होगी।

यू.जी.सी. वेतनमान लागू होने की तिथि 1-1-06 से 31-3-2010 तक के एरियर का 80 प्रतिशत व्यय भार केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। एरियर्स का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत अनुदान राशि मिलने पर किया जायेगा। 
महाविद्यालयो में कार्यरत ऐसे सहायक ग्रंथपाल जिन्हें पांचवा यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों में छठवां वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप आने वाले वित्तीय भार के लिये शासन द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जायेगा। इसके लिये विश्वविद्यालयों को अपने वित्तीय संसाधन बढ़ानेे अथवा स्वीकृत पदों में कमी कर संसाधनों की उपलब्धता के अंतर का समायोजन करने को कहा गया है। 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार क्लासरूम टीचिंग में संलग्न स्टॉफ की अधिवार्षिकी आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। नॉन टीचिंग स्टॉफ-ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों, अन्य प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारी संवर्ग आदि हेतु अधिवार्षिकी आयु यथावत 62 वर्ष रहेगी। इस संबंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे। कुलपतियों की अधिवार्षिकी आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष किये जाने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

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