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Wednesday, April 7, 2010

मप्र में शिक्षकों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान

 मध्यान्ह भोजन के रसोईयों की पारिश्रमिक दर बढ़ी,
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रि परिषद की बैठक में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुशंसाओं के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही क्लास रूम टीचिंग में संलग्न स्टाफ की अधिवार्षिकी आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। इसका लाभ केवल सेवारत शिक्षकों को ही मिलेगा और नान टीचिंग स्टाफ- ग्रंथपाल, क्रीडा अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग के लिए अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष यथावत रहेगी। 
कुलपतियों की अधिवार्षिकी आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया गया जिसके संबंध में सक्षम अधिकारी पृथक से आदेश जारी करेंगे। निर्णय के अनुसार एक जनवरी 2006 से आदेश जारी होने के दिनांक तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को राज्य शासन आवश्यकतानुसार 70 वर्ष की आयु तक तत्संबंधी निर्देशों के अधीन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। वेतन नियतन के फलस्वरुप देय अवशेष राशि का भुगतान वित्त विभाग के आदेशानुसार तथा भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने पर किया जाएगा।

मंत्रि परिषद ने ऊर्जा विभाग से ऊर्जा के वैकल्पिक साधन विषय को पृथक कर ''अपरंपरागत ऊर्जा विभाग विभाग'' गठन का निर्णय लिया गया। तदनुसार कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा।

मंत्रि परिषद ने आसवनी, विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाइयों एवं ब्रेवरीज स्थापित करने के संबंध में नये आवेदन पत्र स्वीकार करने पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया।

मंत्रि परिषद ने पटवारियों की स्टेशनरी समस्या हल करने के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान कर तहसील कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। यात्रा भत्ता भी अग्रवाल आयोग के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

मंत्रि परिषद ने वर्ष 2010 संग्रहण काल के लिए तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर 650 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित करने का निर्णय लिया। सन् 2003 में यह दर 300 रूपये थी जिसमें अब 200 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि कर दी गई है।

मंत्रि परिषद ने आज मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन पकाने की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह दर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए अलग-अलग होगी। निर्णय के अनुसार एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक के लिए प्राथमिक शाला में राज्यांश दर राशि प्रति छात्र रूपये 0.50 पैसे के स्थान पर 0.67 पैसे मान्य की गई। इसी प्रकार माध्यमिक शाला के लिए प्रति छात्र 0.50 के स्थान पर 1.00 मान्य की गई है। हैल्पर कम कुक रसोइये के लिए प्रति रसोइयों की पारिश्रमिक दर प्रति माह 250 रुपये निर्धारित की गई है। 
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड एक से 25 विद्यार्थियों पर एक रइसाईयों, 26 से 100 विद्यार्थियों पर दो रसाइया एवं 100 से अधिक प्रत्येक 100 पर एक रसाईये की संख्या का आंकलन मान्य किया है। यह भी निर्णय लिया गया कि रसाईयों की व्यवस्था के संबंध में नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत मान्य करते हुए इस संबंध में पंचायत विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।


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