व्यावसायिक रूप से दक्षता प्रदान करने के प्रयासों के तहत
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2010-11 में राज्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश में गुणवत्तायुक्त शालेय शिक्षा प्रदान करने एवं शिक्षकों को व्यावसायिक रूप से दक्षता प्रदान करने के प्रयासों के तहत प्रतिवर्ष व्यापक स्तर पर सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं इण्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले इन चार स्तरीय प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा राज्य स्त्रोत समूह, जिला स्त्रोत समूह, विकाखंड स्त्रोत समूह और जनशिक्षा केन्द्र स्त्रोत समूह में आगामी शैक्षणिक वर्ष से योग्यतानुसार विषय में पारंगत विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा।
इस संबंध में प्रशिक्षण समूहों में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को अध्यापन एवं प्रशिक्षण का अनुभव होना आवश्यक है। राज्य स्त्रोत समूह के लिए एम.एड. के साथ न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन और पांच वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव, जिला स्त्रोत समूह के लिए एम.एड. अथवा बी.एड. के साथ न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन और चार वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव, विकासखंड स्त्रोत समूह के लिए बी.एड./डी.एड. के साथ न्यूनतम छ: वर्ष का अध्यापन और तीन वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव तथा जनशिक्षा केन्द्र स्त्रोत समूह के लिए बी.एड./डी.एड. के साथ न्यूनतम चार वर्ष का अध्यापन और दो वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव वांछित होगा। उपरोक्तानुसार चयनित होने वाले विषय विशेषज्ञ विभिन्न स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी सेवायें देंगे।
इस संबंध में प्रशिक्षण समूहों में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को अध्यापन एवं प्रशिक्षण का अनुभव होना आवश्यक है। राज्य स्त्रोत समूह के लिए एम.एड. के साथ न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन और पांच वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव, जिला स्त्रोत समूह के लिए एम.एड. अथवा बी.एड. के साथ न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन और चार वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव, विकासखंड स्त्रोत समूह के लिए बी.एड./डी.एड. के साथ न्यूनतम छ: वर्ष का अध्यापन और तीन वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव तथा जनशिक्षा केन्द्र स्त्रोत समूह के लिए बी.एड./डी.एड. के साथ न्यूनतम चार वर्ष का अध्यापन और दो वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव वांछित होगा। उपरोक्तानुसार चयनित होने वाले विषय विशेषज्ञ विभिन्न स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी सेवायें देंगे।
विशेषज्ञों की सेवाओं के प्रतिफल में विभाग द्वारा उन्हें नियमानुसार प्रति कालखंड के मान से मानदेय एवं यात्रा भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षण समूह में शामिल होने हेतु सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ, शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यतायें रखते हों वे आवेदन कर सकेंगे। किसी अन्य संस्था में कार्यरत व्यक्ति को अपने कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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