तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब तकनीकी शिक्षा कॉलेजों मे नए सत्र से प्रवेश लेने वाले छात्रों पर एकमुश्त फीस जमा करने का दबाव नहीं बना पाएंगें। विभाग ने दो किश्तों मे फीस लिए जाने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि प्रवेश एवं फीस नियामक समिति पहले ही ऐसे निर्देश जारी कर चुकी है लेकिन निजी कॉलेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि आरपीजीवी ने इस आशय के निर्देश छात्रों व अभिभावाकें की सुविधा के लिहाज से कांउंसिलिंग स्थल पर चस्पा कर दिए हैं।
तकनीकी शिक्षा विभाग ने 15 अप्रेल को प्रकाशित राज्य सरकार के प्रवेश-फीस विनायमक अधिनियम की धारा 13 की कंडिका 6-3 के आधार पर यह आदेश पारित किया है। विभाग ने आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी फीस दो किश्तों मे जमा करने की सुविधा दी है ।
तकनीकी शिक्षा विभाग ने 15 अप्रेल को प्रकाशित राज्य सरकार के प्रवेश-फीस विनायमक अधिनियम की धारा 13 की कंडिका 6-3 के आधार पर यह आदेश पारित किया है। विभाग ने आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी फीस दो किश्तों मे जमा करने की सुविधा दी है ।
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