रिक्त पदों पर ही ऐसी स्थाई नियुक्तियां की जा सकेंगी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों की कमी को देखते हुये कक्षा एक से बारह तक कक्षाओं में शिक्षण कार्य के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों की विषयवार नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।
इसके तहत शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक की अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है। ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा जो सेवानिवृत्ति के बाद अध्यापन कार्य में रूचि रखते हो और जो लिखित में इसके लिये सहमति प्रदान करें। सेवानिवृत्त शिक्षक के स्वास्थ्य के कारण यदि वे अध्यापन कार्य में असमर्थ होते है तो वे एक माह की पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति समाप्त करवा सकते हैं अन्यथा एक माह के देय भुगतान को वापस कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति के पश्चात न तो कहीं संलग्न किय जायेगा और न ही कहीं स्थानान्तरित किया जायेगा। शुद्ध रूप से रिक्त पदों पर ही ऐसी स्थाई नियुक्तियां की जा सकेंगी। सेवानिवृत्त शिक्षकों की ऐसी नियुक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये केवल स्कूलों में ही की जा सकेगी।इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षक उसी विषय का होना चाहिए जिस विषय की रिक्ति उपलब्ध हो। ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। सेवानिवृत्त शिक्षकों को केवल शासकीय सेवकों के लिये निर्धारित दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। शासकीय सेवकों को उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ की पात्रता उन्हें नहीं होगी। रिक्त पद पर भर्ती होते ही ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी और उन्हें वेतन संबंधी कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
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