वास्तविक फीस या प्रतिपूर्ति राशि इनमें से जो भी कम हो
Bhopal:Saturday, April 7, 2012: Updated18:05IST राज्य शासन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी शालाओं में प्रवेशित कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि 2607 रुपये प्रति छात्र निर्धारित की है। माध्यमिक विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस या प्रतिपूर्ति राशि इनमें से जो भी कम हो, राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी शालाओं में वंचित समूहों एवं कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिये वित्तीय व्यय समिति गठित है। समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए राज्य शासन ने प्रति छात्र व्यय रुपये 2607 का निर्धारण किया है।
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