शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी
Bhopal:Thursday, December 29, 2011
अब महाविद्यालयों या जन-भागीदारी समितियों द्वारा महाविद्यालय भवन परिसर से लगी रिक्त भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से दुकानों का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। इस आशय के निर्देश आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी कर दिए गए हैं।
महाविद्यालयों के पास रिक्त भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होने पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं छात्र-छात्राओं के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया है कि न तो महाविद्यालय भवन परिसर में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाए और न ही दुकान आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे जाएँ।
अब महाविद्यालयों या जन-भागीदारी समितियों द्वारा महाविद्यालय भवन परिसर से लगी रिक्त भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से दुकानों का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। इस आशय के निर्देश आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी कर दिए गए हैं।
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